MP के 19 नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में मंगलवार से बंद होंगी शराब की दुकानें - मुख्यमंत्री यादव

 MP के 19 नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में मंगलवार से बंद होंगी शराब की दुकानें - मुख्यमंत्री यादव

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की 19 धार्मिक नगरों और ग्राम पंचायतों में शराबबंदी की घोषणा 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। यह निर्णय 24 जनवरी को महेश्वर में हुई कैबिनेट बैठक में मंजूर हुआ था। उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, ओरछा, मैहर जैसे पवित्र स्थानों सहित 19 क्षेत्रों में शराब की दुकानें और बार बंद होंगे। मुख्यमंत्री ने इसे नशामुक्ति की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया।


पवित्र नगरों में शराब पर रोक

शराबबंदी के दायरे में एक नगर निगम (उज्जैन), छह नगर पालिकाएं (महेश्वर, ओंकारेश्वर, ओरछा, मैहर, चित्रकूट, दतिया), छह नगर परिषदें (मंडलेश्वर, मंदसौर, मुलताई, पन्ना, मंडला, अमरकंटक) और छह ग्राम पंचायतें (सलकनपुर, कुंडलपुर, बांदकपुर, बरमानकलां, बरमानखुर्द, लिंगा) शामिल हैं। इन क्षेत्रों को पूर्णतः पवित्र घोषित कर शराब पर प्रतिबंध लगाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम जन आस्था और धार्मिक भावनाओं को सम्मान देगा।

प्रमुख धार्मिक स्थल प्रभावित

शराबबंदी लागू होने वाले प्रमुख स्थानों में बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन, नर्मदा उद्गम स्थल अमरकंटक, रामराजा मंदिर ओरछा, पीतांबरा देवीपीठ दतिया, मैहर, चित्रकूट, सलकनपुर, मंदसौर का पशुपतिनाथ मंदिर क्षेत्र, मुलताई का ताप्ती उद्गम और पन्ना शामिल हैं। यह निर्णय इन स्थानों की पवित्रता को बनाए रखने के लिए लिया गया है।

सोनिया गांधी पर निशाना

महेश्वर पहुंचे मुख्यमंत्री ने सोनिया गांधी के शिक्षा नीति पर लिखे लेख की कटु आलोचना की। उन्होंने कहा, “सोनिया गांधी ने नई शिक्षा नीति को समझा ही नहीं। शिवाजी और अकबर की तुलना में हम शिवाजी पर गर्व करते हैं, पर रहीम-रसखान का भी सम्मान करते हैं।” उन्होंने पीएम मोदी की अगुवाई में 2020 की शिक्षा नीति को समावेशी बताया और सोनिया के लेख की निंदा की।

नशामुक्ति की दिशा में कदम

मुख्यमंत्री ने कहा कि शराबबंदी का यह फैसला नशामुक्ति की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। धार्मिक महत्व के इन 19 क्षेत्रों में शराबबंदी से श्रद्धालुओं की भावनाओं का सम्मान होगा और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। 1 अप्रैल से यह नियम प्रभावी हो जाएगा।

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