RTE के तहत प्रवेश की प्रक्रिया में देरी पर HC का कड़ा रुख

 RTE के तहत प्रवेश की प्रक्रिया में देरी पर HC का कड़ा रुख
छत्तीसगढ़ में शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के तहत पहली कक्षा में प्रवेश की प्रक्रिया में हो रही भारी देरी पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. प्रदेश में 1 अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन अब तक हजारों गरीब बच्चों के आवेदनों का सत्यापन तक नहीं हो पाया है. 

इस गंभीर स्थिति को देखते हुए मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने संवेदनशीलता दिखाते हुए गैर-कार्य दिवस पर विशेष सुनवाई की और मामले में स्वतः संज्ञान लिया. अदालत ने राज्य शासन को इस अव्यवस्था पर फटकार लगाते हुए विस्तृत जवाब तलब किया है.

Previous Post Next Post