चंडीगढ़: हरियाणा में रास्ता रोक जाने पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की है। हाई कोर्ट ने सुनवाई में हरियाणा सरकार की खिंचाई की। कोर्ट में एडवोकेट उदय प्रताप सिंह की तरफ से याचिका दाखिल करके किसानों को रोकने वाले कदमों पर रोक लगाने की मांग की थी। हाई कोर्ट ने पूछा कि किससे पूछकर आपने हाईवे बंद कर रखे हैं, आपको जनता को परेशान करने का अधिकार किसने दिया?
हरियाणा सरकार की तरफ से सफाई में कहा गया कि किसानों ने प्रदर्शन की अनुमति नहीं ले रखी है। हाईकोर्ट ने कहा कि किसानों के अपने अधिकार हैं। वो आपके राज्य में प्रदर्शन नहीं कर रहे, सिर्फ यहां से गुजर रहे हैं। रास्ते पर चलना सबका अधिकार है। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए 15 फरवरी की तारीख तय की है। इसके साथ हाई कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ से स्टेट्स रिपोर्ट मांगी है।
वकील उदय प्रताप सिंह ने दाखिल याचिका में कहा कि किसान आंदोलन के कारण आम लोगों को भारी परेशानी हो रही है। हरियाणा के कई जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं हैं। ऐसे में जिन छात्रों की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं वो परेशानी में हैं। सिंह ने याचिका में कहा गया कि प्रदर्शन को रोकने के लिए किए गए उपायों से न केवल किसानों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, बल्कि इससे आम लोगों को भी परेशानी हो रही है।
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