हाई कोर्ट ने हरदा के वन अधिकारियों पर हमला करने और उन्हें बंधक बनाकर रखने के 23 आरोपितों के विरुद्ध दर्ज एफआइआर निरस्त करने से इन्कार कर दिया। अब इन सभी के विरुद्ध अधीनस्थ अदालत में ट्रालय जारी रहेगी। आरोपितों ने उनके विरु0 दर्ज एफआइआर और ट्रायल कोर्ट में प्रस्तुत चालान को चुनौती दी थी। आरोपितों में कुछ आदिवासी भी शामिल हैं।
ओमप्रकाश पटैल ने हरदा के राहतगांव पुलिस थाने में 25 लोगों के विरुद्ध एफआइआर दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार 11 जुलाई, 2007 को वन विभाग के अधिकारी व कर्मचारी पेट्रोलिंग पर थे। पेट्रोलिंग के दौरान वन कर्मियों ने पाया कि रामदास, रामभाऊ व रामभरोस वन भूमि पर अवैधानिक रूप से खुदाई कर रहे थे।

