आरजीपीवी के पूर्व कुलपति गुप्ता को मिला जमानत का लाभ
हाई कोर्ट ने वित्तीय अनियमितता के आरोपित राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल के पूर्व कुलपति डा. सुनील कुमार की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकलपीठ ने पूर्व कुलपति को देश छोड़कर न जाने की शर्त पर जमानत का लाभ प्रदान किया है।
उल्लेखनीय है कि आरजीपीवी के पूर्व कुलपति डा. सुनील कुमार गुप्ता सहित चार के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता तथा धोखाधडी के प्रकरण भोपाल पुलिस द्वारा पांच अप्रैल को दर्ज किया गया था। प्रकरण दर्ज होने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और अग्रिम जमानत के लिए भोपाल जिला न्यायालय की शरण ली थी। जिला न्यायालय ने अग्रिम जमानत के आवेदन को अस्वीकार कर दिया था।

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