2,000 रुपये से अधिक के UPI भुगतान पर लगेगा GST
वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को उन दावों को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि सरकार 2,000 रुपये से अधिक के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) लेनदेन पर माल और सेवा कर (GST) लगाने पर विचार कर रही है, और उन्हें "झूठे, भ्रामक और निराधार" बताया। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वर्तमान में, GST केवल विशिष्ट उपकरणों के माध्यम से किए गए भुगतानों से संबंधित मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) जैसे शुल्कों पर लागू होता है। हालाँकि, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा 30 दिसंबर, 2019 को जारी एक राजपत्र अधिसूचना ने जनवरी 2020 से व्यक्ति-से-व्यापारी (P2M) UPI लेनदेन पर MDR को हटा दिया।