परिवहन विभाग में स्टेट ट्रांसपोर्ट अथारिटी के सचिव का पद खाली होने के कारण इंटर स्टेट परमिट वाली बसें अवैध घूम रही हैं। इनके नवीनीकरण के लिए बड़ी संख्या में आवेदन विभाग के संयुक्त आयुक्त कार्यालय में पड़े हुए हैं। परमिट न होने की स्थिति में फिटनेस व बीमा भी निष्क्रिय माने जाते हैं। ऐसे में बस आपरेटर बिना वैध परमिट के बसों का संचालन कर रहे हैं।
मप्र में इंटर स्टेट बसों का संचालन जिन राज्यों के बीच होता है, उनमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात आदि शामिल हैं। हर राज्य में लगभग दो सौ से ज्यादा परमिट हैं। परिवहन विभाग इस मामले में न तो नया अधिकारी नियुक्त कर सका, न दूसरे को चार्ज देने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। स्टेट ट्रांसपोर्ट अथारिटी के चेयरमैन परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव या एसीएस होते हैं, वर्तमान में एसीएस चेयरमैन हैं, लेकिन सचिव के हस्ताक्षर से ही नवीनीकरण होता है, और स्थाई परमिट चेयरमैन जारी करते हैं।